गुरुग्राम, 23 अप्रैल (हि.स.)। मेदांता अस्पताल में पश्चिम बंगाल की एयर होस्टेस के डिजिटल रेप मामले में हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के निर्देश पर बुधवार को गुरुग्राम की सिविल सर्जन एवं सह संयोजक जिला पंजीकरण प्राधिकरण गुरुग्राम डॉ अलका सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता मेडिसिटी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अस्पताल को इस नोटिस का पांच दिन में जवाब देने का निर्देश दिया है।
डाॅ. अलका सिंह की ओर से जारी नोटिस में मेदांता अस्पताल प्रबंधन से कहा गया है कि रोगी के अधिकारों और जिम्मेदारियों के चार्टर के अनुसार सीईए अधिनियम खंड 6 के तहत उपचार के दौरान गोपनीयता, मानवीय गरिमा और निजता का पालन करना होता है। इसके साथ ही खंड सात के तहत किसी महिला रोगी की शारीरिक जांच के दौरान पुरुष चिकित्सक द्वारा महिला की उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में उक्त मामले में प्रतिष्ठान ने दोनों खंडों का उल्लंघन किया है। जारी नोटिस में सीईए अधिनियम (2010) की धारा 40 के तहत मेदांता अस्पताल को पांच कार्य दिवसों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
बंगाल की रहने वाली एक एयर होस्टेस ने 13 अप्रैल को गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी थी कि मेदांता अस्पताल में उपचार के दौरान उसका डिजिटल रेप किया गया है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने जांच करते हुए बिहार के रहने वाले एक आरोपित को पकड़ा है।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर